₹12.5 करोड़ के मामले में शिल्पा शेट्टी को राहत, पति राज कुंद्रा ने दिया था गिफ्ट, फिर जांच करेंगे आईटी अधिकारी

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शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा कई अलग-अलग मामलों में विवादों में घिरे हुए हैं. इनमें एक मामला साल 2019-20 का है, जिसमें एक्ट्रेस पर इनकम टैक्स जांच अधिकारियों ने मामला दर्ज किया था. शिल्पा पर आरोप है कि उनके पति से राज कुंद्रा से मिला 12.5 करोड़ रुपए की गिफ्ट की अनक्लियर है. इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शिल्पा को इस मामले में राहत दी है. लेकिन जांच अधिकारियों को दोबारा से जांच करने के भी निर्देश दिए हैं.

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 ₹12.5 करोड़ के गिफ्ट केस शिल्पा को राहत, आईटी को दोबारा जांच के आदेशZoom

शिल्पा शेट्टी को 12.5 करोड़ रुपए के गिफ्ट मामले में राहत. (फोटो साभारः इंस्टाग्राम @theshilpashetty)

मुंबई. एक्ट्रेस शिल्पा शेट्री को 12.5 करोड़ रुपए के गिफ्ट मामले में राहत मिली है. इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) की मुंबई बेंच ने कहा कि गिफ्ट डीड और पैन डिटेल्स से ही गिफ्ट देने की बात साबित नहीं होती है. जांच अधिकारियों ने इन्हें इनकम टैक्स की धारा 68 में बताया था. दरअसल, इनकम टैक्स मामले में जांच अधिकारियों ने साल 2019-20 में शिल्पा शेट्टी को उनके पति राज कुंद्रा ने 12.5 करोड़ रुपए का गिफ्ट दिया था. जांच अधिकारियों ने इसे अनक्लियर क्रेडिट मानकर उनकी इनकम में जोड़ दिया था.

इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शिल्पा शेट्टी को भले ही राहत दे दी है, लेकिन अधिकारियों को इस मामले की दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं, जिससे उन्हें इसकी रियलिटी साबित करने का दूसरा मौका मिला है. बेंच ने कहा कि सिर्फ गिफ्ट डीड जैसी दस्तावेजी प्रक्रिया से लेन-देन की सच्चाई साबित नहीं होती. ट्रिब्यूनल ने यह भी नोट किया कि गिफ्ट डीड में भुगतान का तरीका, बैंक डिटेल्स या गिफ्ट की रकम ट्रांसफर करने का तरीका नहीं बताया गया था.

मामले की जांच के दौरान शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने गिफ्ट डीड, पैन डिटेल्स और देने वाला का नाम (पति) की इनकम टैक्स रिटर्न की रसीद पेश की. इनकम टैक्स अधिकारी ने पाया कि उनके पति ने अपनी कुल आय सिर्फ 27.7 लाख रुपये दिखाई थी, जो दिए गए गिफ्ट की रकम के हिसाब से मैच नहीं होती. इसलिए गिफ्ट देने वाले की क्रेडिटवर्थनेस साबित नहीं हो सकी.

राज कुंद्रा को मिला था विदेशी संस्था से फंड

शिल्पा शेट्टी ने दावा किया कि उनके पति को विदेशी संस्था से फंड मिले थे, लेकिन इनकी जानकारी टैक्स रिटर्न के सही शेड्यूल में नहीं दी गई थी. इसी वजह से इनक टैक्स अधिकारियों ने गिफ्ट को गैर-वास्तविक मानते हुए उस साल शिल्पा की इनकम में जोड़ दिया.

दोबारा खंगाले जाएंगे शिल्पा शेट्टी के बैंक और फाइनेंशियल डिटेल्स

बता दें, इनकम टैक्स 68 की धारा उन मामलों से जुड़ी है, जहां टैक्सदाता कोई स्पष्टीकरण नहीं देता. धारा 68 के तहत मुख्य जिम्मेदारी टैक्सदाता (इस मामले में शिल्पा शेट्टी) की होती है कि वह पहचान, सच्चाई और क्रेडिटवर्थनेस साबित करे. बेंच ने जांच अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले की दोबारा जांच करें और शिल्पा शेट्टी को पूरी बैंक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल डिटेल्स और अन्य सबूत पेश करने का मौका दें, ताकि गिफ्ट की सच्चाई साबित हो सके.

About the Author

Ramesh Kumar

रमेश कुमार, सितंबर 2021 से न्यूज 18 हिंदी डिजिटल से जुड़े हैं. इससे पहले एबीपी न्यूज, हिंदीरश (पिंकविला), हरिभूमि, यूनीवार्ता (UNI) और नेशनल दुनिया में काम कर चुके हैं. एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में रूच…और पढ़ें

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