बादशाह को हाई कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक, लुक आउट नोटिस भी वापस
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टटीरी गाने में रैपर बादशाह को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिली. कोर्ट का कहना है कि वे जांच में शामिल हो चुके हैं, इसलिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है. बादशाह की याचिका पर हरियाणा पुलिस ने हाई कोर्ट में कहा कि बादशाह जांच में शमिल हो चुके हैं और उन्हें अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है. उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी पुलिस वापिस ले रही है. बादशाह ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में अपने खिलाफ लुक आउट नोटिस को रद्द करने और हरियाणा महिला आयोग की सभी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी.

बादशाह की गिरफ्तारी टल गई है.
नई दिल्ली: ‘टटीरी’ गाने पर विवाद के बीच रैपर बादशाह को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिली है. गाने ‘टटीरी’ पर अश्लीलता फैलाने और सरकारी संपत्ति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है. महिला आयोग ने बादशाह के खिलाफ सख्त रुख अपनाया हुआ है. मामले पर सुनवाई में हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब सिंगर को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे पुलिस की जांच में शामिल हो चुके हैं और इसमें पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं.
हरियाणा पुलिस ने खुद हाई कोर्ट में जानकारी दी कि बादशाह जांच का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए अब उनकी गिरफ्तारी की भी कोई जरूरत नहीं रह गई है. इतना ही नहीं, पुलिस उनके खिलाफ जारी किया गया ‘लुक आउट नोटिस’ भी वापस ले रही है, जिसका मतलब है कि अब उनके विदेश जाने या घूमने पर लगी पाबंदियां भी हट जाएंगी.
हरियाणा में 2 एफआईआर हुई थीं दर्ज
दरअसल, बादशाह ने खुद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने अपनी याचिका में मांग की थी कि उनके खिलाफ जारी लुक आउट नोटिस को रद्द किया जाए और हरियाणा महिला आयोग की ओर से की जा रही कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए. गौरतलब है कि इस गाने को लेकर हरियाणा में उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई थीं. बादशाह ने राहत मिलने से ठीक पहले गुरुवार सुबह पंचकुला में पुलिस के सामने पेश हुए और जांच प्रक्रिया में शामिल हुए, जिसके तुरंत बाद उन्हें राहत मिल गई. ‘टटीरी’ विवाद के चलते बादशाह पर गिरफ्तारी का जो खतरा मंडरा रहा था, वह फिलहाल टल गया है.
महिला आयोग का सख्त रुख
‘बादशाह’ के गाने ‘टटीरी’ के खिलाफ महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ‘टटीरी’ जैसे गाने महिलाओं के आत्म सम्मान और कल्चर को गहरा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका नई पीढ़ी पर भी बुरा असर होता है. उत्तर प्रदेश में रैपर के इवेंट पर रोक लगी है. आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, रेणु भाटिया ने देशभर के महिला आयोगों से अश्लील कॉन्टेंट के खिलाफ एकजुट होकर एक्शन लेने की अपील की थी. अब पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद महिला आयोग बादशहा के खिलाफ क्या रुख अपनाती है, यह आगे पता चलेगा.
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अभिषेक नागर News 18 Digital में Senior Sub Editor के पद पर काम कर रहे हैं. वे News 18 Digital की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. वे बीते 6 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे News 18 Digital से पहल…और पढ़ें