मानहानि मामले में कुमार सानू के पक्ष में कोर्ट का फैसला, एक्स वाइफ-डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं कर सकेंगे ये काम

Share to your loved once


मुंबई: सिंगर कुमार सानू को मानहानि मामले में अंतरिम राहत मिली है. कुमार सानू ने पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर एक याचिका दायर की थी. कोर्ट ने कुमार सानू की पूर्व पत्नी के साथ-साथ गूगल और मेटा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और अज्ञात पक्षों (जॉन डो प्रतिवादी) के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा का आदेश दिया है. इस मामले पर कुमार सानू की वकील सना रईस खान ने कहा कि यह राहत डिजिटल युग में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम है.

सना रईस खान ने कहा कि यह ऑर्डर सोशल मीडिया और सर्च प्लेटफॉर्म्स पर जब मानहानिकारक सामग्री सामने आती है, तब जवाबदेही की अहमियत को और मजबूत करता है. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करना एक बुनियादी कानूनी सिद्धांत है, चाहे वह व्यक्ति सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हो या नहीं. उन्होंने बताया कि यह अंतरिम राहत सुनिश्चित करती है कि जब तक मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कुमार सानू की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे.

कोर्ट के आदेश के अनुसार, कुमार सानू से जुड़ी मानहानिकारक सामग्री के प्रसार और प्रकाशन पर रोक लगाई गई है, साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कानून के अनुसार जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. सना के मुताबिक, यह मामला ऑनलाइन मानहानि और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए सेलिब्रिटीज की इमेज को नुकसान पहुंचाने के मामलों में न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है.

कुमार सानू की तरफ सना रईस खान ने दायर की थी याचिका

पिछले साल अक्टूबर में, कुमार सानू ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी, जिसमें उनके नाम, आवाज, सिंगिंग स्टाइल और तकनीक, हावभाव, तस्वीरें, कार्टून, समानता और हस्ताक्षर को शामिल किया गया था.

कुमार सानू की परमिशन के बिना इस्तेमाल हो रही थी तस्वीरें और आवाज

इस मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि तीसरे पक्ष द्वारा कुमार सानू के इन गुणों  का बिना अनुमति या लाइसेंस के व्यावसायिक इस्तेमाल (जैसे GIFs, ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग, एआई से क्लोन की गई आवाज और चेहरा बदलना, मर्चेंडाइज) किया जा रहा है, जिससे ऑनलाइन कमाई होती है और उनकी छवि को नुकसान पहुंचता है. इसके परिणामस्वरूप, दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा दी और कहा कि अंतरिम आदेश उनके अधिकारों की रक्षा करेगा और आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री को हटाने का आदेश दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए ये ऑर्डर

रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एआई डेवलपर्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स को कुमार सानू की आवाज, फोटोज और पर्सनैलिटी की नकल करने वाली अनधिकृत सामग्री हटाने और संबंधित डेटा को नामित प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स साइट्स से संरक्षित करने का निर्देश दिया है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GET YOUR LOCAL NEWS ON NEWS SPHERE 24      TO GET PUBLISH YOUR OWN NEWS   CONTACT US ON EMAIL OR WHATSAPP