पलाश मुच्छल पर धोखाधड़ी-बेवफाई के आरोप पर हाईकोर्ट सख्त, विद्यान माने को लगाई फटकार- ‘परिवार को घसीटना गलत’
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्ममेकर विद्यान माने को पलाश मुच्छल के खिलाफ मानहानि बयान देने से रोक दिया. यह विवाद स्मृति मंधाना और पलाश की शादी टूटने के बाद शुरू हुआ, जब विद्यान ने पलाश पर 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी और बेवफाई के गंभीर आरोप लगाए. पलाश के वकीलों ने इन दावों को मनगढ़ंत और सबूत रहित बताया. जस्टिस मिलिंद जाधव ने साफ कहा कि पैसों के विवाद में निजी जीवन और परिवार को घसीटना अपमानजनक है. कोर्ट ने विद्यान को पलाश और उनकी मां की इमेज खराब करने वाले किसी भी बयान से बचने का आदेश दिया है.

पलाश मुच्छल पर विद्यान माने ने निजी अटैक किया था.
नई दिल्ली: बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल में फिल्ममेकर विद्यान माने को पलाश मुच्छल के खिलाफ किसी भी तरह की मानहानिकारक बयानबाजी करने से सख्त हिदायत दी है. पूरा मामला तब गरमाया, जब पलाश और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी टूटने की खबरें आईं और उसके कुछ वक्त बाद विद्यान माने ने पलाश मुच्छल पर 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी और बेवफाई के गंभीर आरोप लगा दिए.
विद्यान का दावा था कि उन्होंने एक फिल्म प्रोजेक्ट के लिए पलाश को बड़ी रकम दी थी, जो वापस नहीं मिली. विवाद तब और निजी बन गया, जब विद्यान ने मीडिया में पलाश के कैरेक्टर पर उंगली उठाई और उनके परिवार को भी घसीटा. इस पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस मिलिंद जाधव की बेंच ने साफ कहा कि इस तरह के कमेंट पहली नजर में अपमानजनक हैं और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए.
पलाश मुच्छल पर पर्सनल अटैक
विद्यान माने खुद को स्मृति मंधाना का पुराना दोस्त बताते हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में पलाश पर काफी सनसनीखेज आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया था कि नवंबर 2025 में शादी के जश्न के दौरान पलाश को किसी दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था और उन्हें महिला क्रिकेटरों ने पीटा भी था. दूसरी ओर, पलाश के वकीलों ने इन दावों को पूरी तरह मनगढ़ंत बताया है. वकीलों का कहना है कि यह पैसे से जुड़ा विवाद है जिसे निजी रंजिश का रूप दिया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पैसे के लेनदेन या कैरेक्टर को लेकर कोई बात थी, तो विद्यान इतने समय तक चुप क्यों थे और शादी टूटने के बाद ही क्यों सामने आए? साथ ही, उन्होंने पैसों के भुगतान के किसी भी ठोस सबूत (जैसे चेक या बैंक ट्रांसफर) की कमी पर भी जोर दिया.
फिल्म ‘नजरिया’ से जुड़ा है विवाद
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान साफ कहा कि पलाश और विद्यान के बीच चल रहे आर्थिक विवाद का उनकी निजी जिंदगी या शादी टूटने की घटना से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए. जस्टिस जाधव ने कहा कि शादी से जुड़ी पुरानी बातों को उछालना पलाश और उनकी मां की इमेज खराब करने की कोशिश है, जिसे कानूनन सही नहीं ठहराया जा सकता. यह पूरा विवाद फिल्म ‘नजरिया’ से जुड़ा है, जिसमें विद्यान ने बतौर निर्माता निवेश किया था. फिलहाल कोर्ट ने विद्यान को पलाश और उनके परिवार पर किसी भी तरह के पब्लिक अटैक करने से रोक दिया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कानूनी लड़ाई आगे क्या मोड़ लेती है और पैसों की लेनदेन के आरोपों में कितनी सच्चाई निकलती है.
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अभिषेक नागर News 18 Digital में Senior Sub Editor के पद पर काम कर रहे हैं. वे News 18 Digital की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. वे बीते 6 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे News 18 Digital से पहल…और पढ़ें