सलमान खान के पीछे पड़ी चीनी कंपनी, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुपरस्टार के नाम भेजा नोटिस, 4 हफ्तों में देना है जवाब
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एआई टूल्स की मदद से सितारों की आवाज और सूरज को रीक्रिएट करना आसान हो रहा है, जिसकी वजह से पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर भारतीय सितारे अदालत का रुख कर रहे हैं. अब पर्सनैलिटी राइट्स केस में सलमान खान और चीनी कंपनी आमने-सामने आ गए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने सुपरस्टार के नाम नोटिस जारी करके उन्हें 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा है.
सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स पर कानूनी विवाद. (फोटो साभारः इंस्टाग्राम @beingsalman)नई दिल्ली: बॉलीवुड सितारों के ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ और एआई कंपनियों के बीच कानूनी तकरार बढ़ने लगा है. सलमान खान के अलावा अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, नागार्जुन समेत कई अन्य सेलिब्रिटीज भी इसी मुद्दे पर कोर्ट पहुंचे हैं. सलमान खान ने अपनी पहचान (आवाज, नाम, स्टाइल) के कमर्शियल इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून का सहारा लिया था, ताकि कोई भी उनकी अनुमति के बिना उनके ‘ब्रांड’ का फायदा न उठा सके. चीनी कंपनी ने अब बॉलीवुड सुपरस्टार की सोच आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की थी, जिसके चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है.
सलमान और एआई पर आधारित चीनी प्लेटफॉर्म के बीच तकरार की वजह अभिव्यक्ति की आजादी, तकनीकी इनोवेशन (AI) और किसी व्यक्ति के अपने नाम, आवाज और पहचान पर अधिकार के बीच संतुलन कायम करना है. एआई पर आधारित ऐसी कंपनियां तर्क देती हैं कि एआई वॉइस मॉडल बनाना एक तकनीकी विकास है और इस पर पूरी तरह बैन लगाने से इनोवेशन रुक सकता है या फिर उनके मॉडल सीधे तौर पर एक्टर की इमेज का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं.
27 फरवरी को अगली सुनवाई
अब सलमान खान को 4 हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखना होगा. ईटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट 27 फरवरी को मामले में सुनवाई करेगी जो कई मामलों में अहम होगी. यह तय करेगी कि क्या AI प्लेटफॉर्म्स को मशहूर हस्तियों की आवाज का इस्तेमाल करने की अनुमति मिलनी चाहिए या फिर पब्लिसिटी राइट्स को तवज्जो दी जाएगी.
डीपफेक कॉन्टेंट कॉन्टेंट के खिलाफ कोर्ट का आदेश
सलमान खान ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए जब हाईकोर्ट का रुख किया था, तब 11 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में अंतरिम ऑर्डर जारी किया, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य वेबसाइट्स को निर्देश दिया गया कि वे सलमान की अनुमति लिए बिना इस्तेमाल किए गए कॉन्टेंट को हटाएं या सीमित करें. यह आदेश डीपफेक कॉन्टेंट, एआई से बनी आवाजें, फर्जी एंडोर्समेंट और बिना इजाजत के उनके नाम से बिकने वाले सामान पर रोक लगाने के लिए दिया गया था.
अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग
गौरतलब है कि चीन की एआई वॉयस जनरेशन कंपनी ने कोर्ट में अर्जी दी है कि इस अंतरिम आदेश को खत्म किया जाए. कंपनी का कहना है कि सिंथेटिक आवाजें बनाना उसकी सर्विसेज का अहम हिस्सा है और मौजूदा पाबंदियां उसके बिजनेस पर असर डाल रही हैं. कंपनी चाहती है कि दिसंबर का आदेश रद्द हो जाए, ताकि वह बिना कानूनी अड़चन के अपना काम जारी रख सके. हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और सलमान खान को नोटिस जारी कर उनसे विस्तार में जवाब की मांग की है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी.
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अभिषेक नागर News 18 Digital में Senior Sub Editor के पद पर काम कर रहे हैं. वे News 18 Digital की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. वे बीते 6 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे News 18 Digital से पहल…और पढ़ें