कानूनी पचड़े में फंसी ‘तू मेरी मैं तेरा…’, टीजर में यूज हुआ ‘सात समंदर पार’, रिलीज पर रोक-₹10 करोड़ की मांग

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Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Controversy: ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ के मेकर्स- धर्मा प्रोडक्शंस, नमः पिक्चर्स, म्यूजिक लेबल सारेगामा और रैपर बादशाह के खिलाफ प्रोडक्शन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म्स ने कोर्ट में याचिका दायर की है. त्रिमूर्ति फिल्म्स ने दावा किया है कि मेकर्स ने फिल्म में अनधिकृत इस्तेमाल से कॉपीराइट और नैतिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है. इससे उन्हें अपूरणीय क्षति पहुंची है.

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कानूनी पचड़े में फंसी 'तू मेरी मैं तेरा...', टीजर में यूज हुआ 'सात समंदर पार' ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ का पोस्टर.

मुंबई. ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ ट्रेलर लॉन्च होने के ठीक एक दिन बाद ही कानूनी पचड़े में फंस गई है. त्रिमूर्ति फिल्म्स ने बॉम्बे हाईकोर्ट में धर्मा प्रोडक्शंस, नमः पिक्चर्स, म्यूजिक लेबल सारेगामा और रैपर बादशाह के खिलाफ कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है. त्रिमूर्ति फिल्म्स ने साल 1992 की फिल्म ‘विश्वात्मा’ के गाने ‘सात समुंदर पार’ को बिना परमिशन कार्तिक की फिल्म में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है.

याचिका में दावा किया गया है कि ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ में इस गाने की सिग्नेचर बीट्स और हुक लाइन को प्रमुखता से दिखाया गया है, जबकि इसके लिए ऑरिजिनल प्रोड्यूसर से कोई अनुमति नहीं ली गई. इसी वजह से याचिका में तुरंत अंतरिम और एड-इंटरिम रोक लगाने, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स का खुलासा करने और 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई है. इसमें यह भी कहा गया है कि फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे मुख्य भूमिका में हैं और यह 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली है, इसलिए मामले में तुरंत सुनवाई जरूरी है.

याचिका में गलत बयानी और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को भी आधार बनाया गया है और बिना नोटिस के अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है, ताकि आगे कोई शोषण न हो सके. साथ ही, उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाने की मांग की गई है. इसके अलावा, प्रतिवादियों द्वारा कमाए गए मुनाफे का हिसाब देने की भी मांग की गई है. याचिका में यह भी कहा गया है कि सारेगामा ने इस मुकदमे की आशंका में पहले ही कैविएट दायर कर दी थी.

राहत के तौर पर, सारेगामा ने मांग की है कि प्रतिवादियों को फिल्म या उसके प्रमोशनल कंटेंट में ‘सात समुंदर पार’ का किसी भी रूप में इस्तेमाल करने से रोका जाए, गाने के इस्तेमाल से जुड़े सभी एग्रीमेंट्स का खुलासा किया जाए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अनधिकृत शोषण के लिए मुआवजा दिया जाए.

22 दिसंबर को होगी मामले पर सुनवाई

मामला सिंगल बेंच जज जस्टिस शर्मिला देशमुख देख रहे हैं. उन्होंने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है. अब इस केस पर 22 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी. सीनियर एडवोकेट वेंकटेश धोंड त्रिमूर्ति फिल्म्स की ओर से पेश हुए, जबकि याचिका एडवोकेट रश्मि सिंह और करण खियानी के जरिए दायर की गई.

सारेगामा के पास डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स

गौरतलब है कि सारेगामा के पास इस गाने के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं, लेकिन याचिका के मुताबिक, उसका एग्रीमेंट फिल्म-सिंक लाइसेंस देने की अनुमति नहीं देता, जब तक कि ओरिजिनल प्रोड्यूसर की स्पष्ट मंजूरी न हो. त्रिमूर्ति फिल्म्स का कहना है कि गाने के इस्तेमाल से पहले उनसे कोई कलात्मक या वित्तीय अनुमति नहीं ली गई और प्रतिवादियों की यह कार्रवाई कॉपीराइट उल्लंघन और नैतिक अधिकारों का हनन है. याचिका में कहा गया है कि 1990 के एक एग्रीमेंट के तहत सारेगामा को गाने के सीमित मैकेनिकल राइट्स दिए गए थे और उसे नए फिल्म में सिंक्रोनाइजेशन या रीमिक्स के लिए लाइसेंस देने का कोई अधिकार नहीं था.

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Ramesh Kumar

रमेश कुमार, सितंबर 2021 से न्यूज 18 हिंदी डिजिटल से जुड़े हैं. इससे पहले एबीपी न्यूज, हिंदीरश (पिंकविला), हरिभूमि, यूनीवार्ता (UNI) और नेशनल दुनिया में काम कर चुके हैं. एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में रूच…और पढ़ें

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