April 1 Rules Change Live: आज से बदले कई नियम, ITR से TDS, PAN से FASTag तक; कई बड़े बदलाव लागू

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April 1 Rules Change Live: ITR से TDS, PAN से FASTag तक आज से कई कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं. वित्त वर्ष 2026-27 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी लागू हो रहा है. इसमें कम टैक्स स्लैब पर ज्यादातर छूट खत्म, 12 ल…और पढ़ें

April 1 Rules Change Live:  ITR से TDS, PAN से FASTag तक; कई बड़े बदलाव लागूZoom

ITR से TDS, PAN से FASTag तक; आज एक अप्रैल से कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं.

April 1 Rules Change Live: वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरू होते ही बुधवार एक अप्रैल से देशभर में कई महत्वपूर्ण वित्तीय और नियामक बदलाव लागू हो गए हैं. इन बदलावों का सीधा असर आम नागरिकों की जेब, टैक्स फाइलिंग, यात्रा और घरेलू खर्च पर पड़ेगा. सबसे बड़ा बदलाव नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, जो पुराने 1961 के कानून की जगह ले रहा है. नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब रेट्स कम रखे गए हैं, लेकिन ज्यादातर छूट और कटौतियां समाप्त कर दी गई हैं. इसका मकसद टैक्स फाइलिंग को आसान बनाना और कागजी कार्यवाही कम करना है. नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर प्रभावी रूप से कोई टैक्स नहीं लगेगा. TDS नियमों में भी बदलाव आया है. सैलरी और कुछ पेंशन इनकम के लिए अब फॉर्म-16 और फॉर्म 16A की जगह फॉर्म 130 और फॉर्म 131 लागू हो गए हैं. इससे TDS रिपोर्टिंग और कंप्लायंस आसान होने की उम्मीद है.

April 1 Rules Change Live: ITR फाइलिंग की कुछ डेडलाइन में बदलाव

April 1 Rules Change Live: इसके अलावा ITR फाइलिंग की कुछ डेडलाइन में बदलाव, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में दो-कारक प्रमाणीकरण (2FA) की अनिवार्यता और अन्य बैंकिंग नियम भी आज से प्रभावी हो गए हैं. ये बदलाव टैक्सपेयर्स को अनुशासन बनाए रखने और सरल प्रक्रियाओं की ओर ले जाने वाले हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में कंप्लायंस का थोड़ा बोझ बढ़ सकता है. सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे नई व्यवस्था के अनुसार दस्तावेज तैयार रखें और सही जानकारी दें.

April 1 Rules Change Live: PAN कार्ड के नियम हुए सख्त

April 1 Rules Change Live: PAN कार्ड नियम सख्त हो गए हैं. अब केवल आधार से PAN आवेदन नहीं हो सकेगा. अतिरिक्त दस्तावेज जैसे क्लास 10 का सर्टिफिकेट या पासपोर्ट जरूरी होंगे. PAN-आधार लिंकिंग भी सख्ती से लागू रहेगी. FASTag वार्षिक पास की फीस बढ़ गई है. NHAI ने इसे ₹3,000 से बढ़ाकर ₹3,075 कर दिया है. यह पास राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर इस्तेमाल होगा. सरकार ने कमर्शियल LPG सिलेंडर (19 किलो) के रेट्स भी संशोधित किए हैं. घरेलू LPG पर पहले ही प्रभाव पड़ चुका है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से होटल, रेस्तरां और छोटे व्यवसायों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है.

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