national holiday case | Guru Gobind Singh Jayanti | Supreme Court – गुरु गोविंद सिंह जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा करे सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस मेहता
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SC on Holiday Policy: सुप्रीम कोर्ट ने गुरु गोविंद सिंह जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग को खारिज कर दिया है. अखिल भारतीय शिरोमणि सिंह सभा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि देश में पहले से ही अनेक धार्मिक त्योहार हैं और हर अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश देना व्यावहारिक नहीं है. सुनवाई के दौरान जस्टिस मेहता की टिप्पणी कि भारत छुट्टियों का पवित्र देश है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा, जबकि याचिकाकर्ता ने सरकार से छुट्टियों को लेकर स्पष्ट नीति बनाने की मांग उठाई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरु गोविंद सिंह जयंती को पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरु गोविंद सिंह जयंती को पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका अखिल भारतीय श्रीरोमणि सिंह सभा की ओर से दायर की गई थी. याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को सार्वजनिक या राजपत्रित छुट्टियों की घोषणा के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश जारी करने के निर्देश देने की भी मांग की गई थी.
मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में चल रही थी. इस दौरान जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मेरे चाचा कहा करते थे कि भारत छुट्टियों का पवित्र देश है. कृपया इसमें और छुट्टियां न जोड़ें. याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए सीनियर वकील विकास सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में कोई मौजूदा नीति नहीं है और उन्होंने तर्क दिया कि सरकार को इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक नीति तैयार करनी चाहिए.
आखिर क्या था पूरा मामला?
याचिका में मांग की गई थी कि गुरु गोविंद सिंह जयंती पर पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए. साथ ही केंद्र और राज्यों को पब्लिक हॉलिडे तय करने के लिए स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश देने की मांग भी की गई. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने दलील दी कि इस संबंध में कोई ठोस नीति नहीं है. सिंह ने दलील दी कि हम कह रहे हैं कि कोई नीति नहीं है. केंद्र सरकार को जवाब देना होगा. याचिका पर नोटिस जारी किए जा चुके हैं. अगर वे कोई नीति लेकर आनी चाहिए. हालांकि, बेंच ने याचिका खारिज कर दी. उसने यह भी कहा कि वह इस मामले में विस्तृत फैसला सुनाएगी.
कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि देश में पहले से ही कई धार्मिक त्योहार हैं. बेंच ने संकेत दिया कि हर त्योहार को राष्ट्रीय अवकाश बनाना व्यावहारिक नहीं है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा.