मल्टीक्रॉप थ्रेशर से लेकर रोटावेटर तक, सरकार बांट रही कृषि यंत्र, 4 मार्च अंतिम दिन, यहां करें अप्लाई

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मल्टीक्रॉप थ्रेशर से रोटावेटर तक, सरकार बांट रही कृषि यंत्र, यहां करें अप्लाई

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आज का किसान कृषि यंत्रों पर निर्भर होता जा रहा है, लेकिन कुछ किसान इन कृषि यंत्रों के महंगे होने की वजह से खरीद नहीं पाते हैं. यूपी सरकार की ओर से ऐसे किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं. लोकल 18 से बात करते हुए लखीमपुर खीरी के कृषि उपनिदेशक गिरीश चंद्र ने बताया कि इसके तहत पावर वीडर, पावर टिलर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, पैकिंग मशीन, रीपर, रोटावेटर और सीड ड्रिल किसानों को बांटे जा रहे हैं. 4 मार्च तक किसान आवेदन कर सकते हैं. जिन यंत्रों पर 1 लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी है, उनके लिए 5,000 रुपये टोकन राशि जमा करनी होगी.

लखीमपुर खीरी. भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में करीब 7 लाख से अधिक किसान खेती पर निर्भर हैं. अब किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन कुछ किसान महंगे कृषि यंत्रों की खरीदारी नहीं कर पाते हैं जिस कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. प्रदेश सरकार की ओर से ऐसे किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं. लखीमपुर खीरी के कृषि उपनिदेशक गिरीश चंद्र ने बताया इस योजना में फार्म मशीनरी बैंक, पावर वीडर, पावर टिलर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, पैकिंग मशीन, रीपर, रोटावेटर, सीड ड्रिल जैसे उपकरण शामिल हैं. किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार कृषि यंत्रों का चयन कर सकते हैं.

आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. 4 मार्च तक किसान आवेदन कर सकते हैं. अगर प्राप्त आवेदनों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से अधिक होती है, तो 6 मार्च को लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा. जिन यंत्रों पर 1 लाख रुपये से अधिक की सब्सिडी है, उनके लिए 5,000 रुपये और 50,000 रुपये से अधिक की सब्सिडी वाले यंत्रों के लिए 2,500 रुपये की टोकन राशि जमा करनी होगी. इससे कम सब्सिडी वाले सभी लघु कृषि यंत्रों की बुकिंग किसान भाई बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं.

ये रहा पता

कृषि उपनिदेशक गिरीश चंद्र ने बताया कि किसान अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकते हैं. जन सेवा केंद्र से विभाग की वेबसाइट WWW.agridarshan.up.gov.
in पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. अगर किसी भी किसान को कोई समस्या होती है तो वह कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं. किसानों को पंजीयन करने और योजना का आवेदन करने के बाद दो तरह से लाभ मिलता है. जिन किसानों के नाम पर 5 एकड़ से कम जमीन है, उनके लिए 55% का अनुदान होता है. जिन किसानों के पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उनको 45% की सब्सिडी मिलती है. आवेदन करने के लिए सबसे पहले खसरा, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और जमीन की बंदी होनी चाहिए

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Priyanshu Gupta

Priyanshu has more than 10 years of experience in journalism. Before News 18 (Network 18 Group), he had worked with Rajsthan Patrika and Amar Ujala. He has Studied Journalism from Indian Institute of Mass Commu…और पढ़ें

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