Banphoolpura Supreme Court। बनभूलपुरा अतिक्रमण। सुप्रीम कोर्ट। Supreme court
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नैनीताल जिले के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए. कोर्ट के इस फैसले से हजारों परिवार को अब अपना घर खाली करना होगा. सीजेआई के बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.

बनभूलपुरा अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला.
नैनीतालः नैनीताल जिले के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए. कोर्ट के इस फैसले से हजारों परिवार को अब अपना घर खाली करना होगा. सीजेआई के बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि यह रेलवे की जमीन है, इसे रेलवे अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा. यही नहीं जिन लोगों के घर तोड़े जाएंगे, उनको राज्य सरकार योजनाओं के तहत भी आवास दे सकती है, इसके लिए 19 मार्च से कैंप लगाए जाएंगे.
कितने हैं मकान, कितने हैं परिवार
बता दें कि रेलवे की लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर वर्षों से अतिक्रमण था. इस भूमि पर करीब 4500 मकान बने हैं, जिनमें 5236 परिवार रहते हैं. यानी कि कुल मिलाकर हजारों की संख्या में आबादी इस इलाके में रहती है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है. बता दें कि साल 2022 में नैनीताल हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद प्रभावित पक्षों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायक की गई थी.
क्या बोला सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम आदेश ये जमीन रेलवे की है और उसे अधिकार है कि वो अपनी जमीन का यूज कैसे करे. साथ ही परिवारों की पहचान किया जाए जो इससे प्रभावित होंगे. बलभूलपुरा में पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे. गरीब, अल्प आय वर्ग वाले लोगों की सर्वे के तहत पहचान की जाए कि उन्हें पुनर्वास के तहत रहने के लिए घर दिए जा सकते हैं या नहीं. साथ ही प्रभावित लोगों को अगले 6 महीने तक दो-दो हजार रुपये दिए जाएंगे.
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प्रशान्त राय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं. प्रशांत राय पत्रकारिता में पिछले 8 साल से एक्टिव हैं. अलग-अलग संस्थानों में काम करते हुए प्रशांत राय फिलहाल न्यूज18 हिंदी के साथ पिछले तीन …और पढ़ें