चलती ट्रेन के नीचे लेटना अपराध, हैदराबाद पुलिस की चेतावनी
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Train Reel Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए एक युवक ने मौत को दावत दे दी. वह पटरी पर लेट गया और उसके ऊपर से तेज रफ्तार ट्रेन गुजर गई. इस खौफनाक स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने इसे कोरी मूर्खता बताया है. रेलवे प्रशासन ने साफ किया है कि रेलवे एक्ट के तहत यह गंभीर अपराध है. अब ऐसे जानलेवा रील बनाने वालों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रील बनाने के चक्कर में युवक ट्रेन के आगे लेट गया. (AI Image)सोशल मीडिया पर रातों-रात मशहूर होने का नशा अब युवाओं की जान का दुश्मन बन चुका है. हाल ही में एक ऐसा खौफनाक वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. एक युवक चलती ट्रेन के नीचे सिर्फ इसलिए लेट गया ताकि वह एक वायरल रील बना सके. यह घटना न केवल रोंगटे खड़े कर देने वाली है बल्कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाली भी है. जैसे ही ट्रेन गुजरी, युवक खड़ा होकर ऐसे मुस्कुराया जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो. हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार ने इस कृत्य को मूर्खता की पराकाष्ठा’ बताया. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि एक सेकंड की चूक भी इस स्टंट को मौत के मातम में बदल सकती थी. अब रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और पुलिस ऐसे सनकी इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है. यह महज एक वीडियो नहीं बल्कि उन लाखों बच्चों के लिए खतरनाक उदाहरण है जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं. प्रशासन ने अब सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं.
क्या है वायरल वीडियो में?
वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि एक शख्स पटरी के बीचों-बीच लेटा हुआ है. तेज रफ्तार ट्रेन उसके ऊपर से गुजर रही है. ट्रेन और युवक के शरीर के बीच फासला ना के बराबर था. ट्रेन के गुजरते ही वह सुरक्षित खड़ा हो गया. वहां मौजूद उसका साथी इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर रहा था.
कमिश्नर सज्जनार की सख्त चेतावनी
हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वी.सी. सज्जनार ने इस वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि वायरल होने की दौड़ में ऐसी हरकतें हीरोपंती नहीं बल्कि कोरी मूर्खता हैं. उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे जिम्मेदार बनें, लापरवाह नहीं. उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया की शोहरत के लिए जान जोखिम में डालना समझदारी नहीं है.
कानूनी शिकंजे में इन्फ्लुएंसर्स
रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऐसे स्टंट रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत दंडनीय अपराध हैं. हाल के दिनों में मऊ में भी एक युवक के खिलाफ ऐसी ही रील बनाने पर जांच शुरू हुई थी. जनवरी 2026 में कुछ युवकों ने वंदे भारत एक्सप्रेस रोकने के लिए पटरी पर लकड़ियां तक रख दी थीं. रेलवे पुलिस अब ऐसे मामलों में सीधी गिरफ्तारी और जेल की तैयारी कर रही है.
सवाल-जवाब
प्रश्न: क्या पटरी पर लेटना कानूनी रूप से अपराध है?
उत्तर: हां, रेलवे अधिनियम के तहत यह एक गंभीर अपराध है और इसमें जेल भी हो सकती है.
प्रश्न: पुलिस कमिश्नर ने इस घटना को क्या नाम दिया?
उत्तर: उन्होंने इसे ‘सिर्फ मूर्खता’ करार दिया है.
प्रश्न: क्या रेलवे सुरक्षा बल (RPF) इस पर कोई कार्रवाई कर रहा है?
उत्तर: आरपीएफ को ऐसे स्टंट करने वालों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ बरतने और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
प्रश्न: हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ क्या शरारत की गई थी?
उत्तर: जनवरी 2026 में वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ लोगों ने पटरी पर लकड़ी के लट्ठे रख दिए थे.
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पत्रकारिता में 14 साल से भी लंबे वक्त से सक्रिय हूं. साल 2010 में दैनिक भास्कर अखबार से करियर की शुरुआत करने के बाद नई दुनिया, दैनिक जागरण और पंजाब केसरी में एक रिपोर्टर के तौर पर काम किया. इस दौरान क्राइम और…और पढ़ें