‘कोर्ट तय करेगी सच क्या है’, पुलिस के एक्शन पर केआरके ने उठाए सवाल, जमानत के बाद तोड़ी चुप्पी

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एक्टर और क्रिटिक कमाल आर खान को 18 जनवरी 2026 को ओशिवारा में हुई फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने पुलिस पूछताछ में इसे एक हादसा बताया और कहा कि बंदूक की सफाई के दौरान हवा के दबाव से गोलियां रास्ते से भटक गई थीं. उनके पास 22 साल से गन लाइसेंस है. केआरके को 25000 रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई है. केआरके की वकील सना रईस खान ने तर्क दिया कि पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले नोटिस नहीं दिया, जो नियमों का उल्लंघन किया. केआरके का कहना है कि अब अदालत ही सही-गलत का फैसला करेगी.

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‘कोर्ट तय करेगी सच क्या है’, पुलिस के एक्शन पर केआरके ने उठाए सवालकमाल आर खान का बेबाक बयान.

नई दिल्ली: अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान (केआरके) एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं. मुंबई के ओशिवारा इलाके में 18 जनवरी 2026 को हुई एक फायरिंग की घटना के सिलसिले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. हालांकि, अब केआरके ने 25000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिलने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है.

केआरके ने ओशिवारा पुलिस से पूछताछ के दौरान माना कि फायरिंग उनके ही लाइसेंसी हथियार से हुई थी. उनका दावा है कि यह कोई जानबूझकर किया गया हमला नहीं है, बल्कि एक हादसा था. केआरके का मानना है कि वे अपनी बंदूक की सफाई और टेस्टिंग कर रहे थे. उन्होंने पास के मैंग्रोव इलाके की ओर निशाना साधा था, लेकिन तेज हवाओं की वजह से गोलियों की दिशा बदल गई और वे पास की एक बिल्डिंग से जा टकराईं.

केआरके का बेबाक बयान
केआरके ने जमानत के बाद एएनआई से बात करते हुए कहा, ‘मेरे पास पिछले 22 सालों से गन लाइसेंस है और मैंने कभी कानून नहीं तोड़ा. 22 साल बाद मैं अचानक ऐसा क्यों करूंगा? पुलिस ने अपना काम किया और उन्हें शक हुआ, इसलिए मामला दर्ज हुआ. लेकिन अब अदालत ही तय करेगी कि क्या सही है और क्या गलत.’ केआरके की वकील सना रईस खान ने कोर्ट में पुलिस के एक्शन पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने दलील दी कि यह गिरफ्तारी अवैध थी.

वकील ने गिरफ्तारी को बताया गलत
वकील ने तर्क दिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की 2023 की धारा 35(3) के तहत गिरफ्तारी से पहले जो नोटिस दिया जाना चाहिए था, वह केआरके को नहीं मिला. उन्होंने तर्क दिया कि केआरके को गिरफ्तारी के ठोस कारण लिखित या मौखिक रूप से नहीं बताए गए, जो संविधान के अनुच्छेद 22(1) का सीधा उल्लंघन है.

प्रशासन का सख्त रुख
केआरके फिलहाल जेल से बाहर हैं, लेकिन पुलिस इस मामले की गहराई जांच कर रही है कि क्या यह वास्तव में एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और मंशा थी. 22 साल पुराने गन लाइसेंस के दावे और तकनीकी खामियों के बीच अब गेंद अदालत के पाले में है. बॉलीवुड हस्तियों और हथियारों से जुड़ी हालिया घटनाओं को देखते हुए प्रशासन इस मामले में सख्त रुख अपनाए हुए है.

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Abhishek Nagar

अभिषेक नागर News 18 Digital में Senior Sub Editor के पद पर काम कर रहे हैं. वे News 18 Digital की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. वे बीते 6 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे News 18 Digital से पहल…और पढ़ें

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