‘आपकी सैलरी रोक लेंगे, बात ही नहीं सुन रहे हो’ IAS अधिकारी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों फटकारा?
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Bombay High Court on Mumbai AQI: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की बढ़ते एक्यूआई पर चिंता जाहिर की. कोर्य ने नवी मुंबई और बीएमसी के कमिश्नर की सैलरी रोकने की धमकी दी. कोर्ट ने फटाकरते हुए कहा कि एक साल से आपलोग क्या कर रहे थे? आपने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बढ़ते एक्यूआई पर बीएमसी के कमिश्नर और जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सैलरी रोकने की चेतावनी दी. (फाइल)Mumbai AQI News: मुंबई और आसपास के इलाकों की हवा की क्वालिटी लगातार खराब हो रही है. गिरते एयर क्वालिटी पर कई सेलिब्रिटियों ने चिंता जाहिर की. आब गिरते एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) और बढ़ते प्रदूषण पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त हुआ है. साथ ही जिम्मेदार लोगों की लापरवाही पर फटकार लगाया है. प्रदूषण नियंत्रण के आदेशों की अनदेखी से कोर्ट नाराज है. कोर्ट ने नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) के कमिश्नर को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हुआ, तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी.
चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति सुमन श्याम की पीठ ने नवी मुंबई नगर निगम के ढीले रवैये को देखते हुए कहा कि सैलरी के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी. उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट के आदेशों का खुल्लम-खुल्ला अनदेखी हो रहा है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘हम नवी मुंबई नगर निगम के आयुक्त के खिलाफ एक आदेश पारित करने का प्रस्ताव रखते हैं, जिसमें उन्हें निर्देश दिया जाएगा कि जब तक कोर्ट आदेश न दे, वे अपना वेतन न निकाल पाएं. कोर्ट द्वारा किसी सीनियर अधिकारी के वेतन रोकने की ऐसी चेतावनी पहली बार है.
एक साल से क्या कर रहे थे?
कोर्ट ने बीएमसी से पूछा कि एक साल से क्या कर रहे थे? कोर्ट ने नवी मुंबई के साथ-साथ बीएमसी को भी फटकार लगाई. बीएमसी को कड़ी फटकार लगाते हुए बेंच ने पूछा कि जब कोर्ट ने दखल दिया, तभी एक्शन क्यों शुरू हुआ? कोर्ट ने कहा, ‘अदालत के आदेश के बाद ही आपने कदम उठाने शुरू किए हैं. पिछले एक साल से आप क्या कर रहे थे.’ अदालत ने साफ किया कि वह यहां केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगने के लिए नहीं बैठी है, बल्कि यह सुनिश्चित करना नगर निकायों का कर्तव्य है कि प्रदूषण कम हो.
नियमों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां
हाईकोर्ट ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नियमों की धज्जियां उड़ाने पर बीएमसी और नवी मुंबई के अधिकारियों को फटकार लगाया. नियुक्त आयुक्तों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि नवी मुंबई में 11 ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स पाई गईं, जहां प्रदूषण कम करने के नियमों का पालन नहीं हो रहा था. कोर्ट इस बात से ज्यादा हैरान था कि नगर निगम के अधिकारियों ने इन जगहों को देखने तक की जुर्रत नहीं की. पीठ ने कहा कि हलफनामे में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिससे पता चले कि अधिकारियों की टीम ने उन 11 साइटों का निरीक्षण भी किया है.
जुर्माना लगाने का आदेश
कोर्ट ने कहा कि 5 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने नगर निकायों को सख्त संदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाली कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 5 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए.
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दीप राज दीपक 2022 में न्यूज़18 से जुड़े. वर्तमान में होम पेज पर कार्यरत. राजनीति और समसामयिक मामलों, सामाजिक, विज्ञान, शोध और वायरल खबरों में रुचि. क्रिकेट और मनोरंजन जगत की खबरों में भी दिलचस्पी. बनारस हिंदू व…और पढ़ें