क्या रूबी को मिलेगी सजा या बनेगी सरकारी गवाह? वकील ने बताए कानूनी पहलू

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Meerut News: भले ही कपसाड़ हत्याकांड को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हों, लेकिन कानूनी जांच प्रक्रिया में जो आएगा, उसी तरह ही आगे की कार्रवाई होगी. अगर रूबी का कोई भी दोष नहीं होगा, तो वह सरकारी गवाह के तौर पर हत्याकांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

मेरठ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कापसाड़ गांव में युवती का‌ अपरहण कर हत्या मामले में पारस सोम को न्यायिक विरासत में भेज दिया गया है. ऐसे में अब हर किसी की निगाहें संबंधित रूबी पर ही टिकी हुई हैं. अगर रूबी इस पूरे प्रकरण में सरकारी गवाह बनती है, तो क्या उसपर भी कानूनी कार्रवाई होगी. उसे सजा मिलेगी या नहीं, इन सभी पहलुओं को जानने के लिए लोकल 18 की टीम द्वारा वरिष्ठ वकील रामकुमार शर्मा से खास बातचीत की गई.

लोकल 18 की टीम से खास बातचीत करते हुए वरिष्ठ वकील रामकुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा अब दोनों को ही ढूंढ लिया गया है, जिसके बाद अब संबंधित आरोपी पारस को‌ 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. साथ ही संबंधित युवती की भी काउंसलिंग चल रही है. उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में भले ही तरह- तरह की बातें क्यों ना हो रही हो, लेकिन अब पुलिस प्रशासन द्वारा हर पहलू पर जांच की जाएगी. जांच पहलू में पुलिस यह भी देखेगी कि कहीं पारस सोम की रूबी के द्वारा मदद तो नहीं की गई. सबूत मिटाने के साथ ही पारस को छिपाने में सहारा तो‌ नहीं बनी. अगर रूबी की इन सभी में भूमिका पाई जाती है, तब उसपर 201 और 211 के तहत कार्रवाई होगी.

इस तरह बनेगी सरकारी गवाह

उन्होंने बताया कि अगर पारस का साथ देने में रूबी की किसी भी प्रकार की कोई भी भूमिका नहीं पाई जाती है और रूबी का यह 164 के तहत स्टेटमेंट होता है कि पारस द्वारा ही जबरदस्ती करते हुए उसकी मां की हत्या की गई थी, वह उसको भी अपरहण कर ले गया होगा, तब वह सरकारी गवाह के तौर पर अपनी मां की हत्यारे को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उन्होंने कहा कि जांच में यह भी देखना होगा कि इन दोनों के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका तो वहां नहीं थी. इन सभी पहलुओं पर अब पुलिस की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.

यह है पूरा मामला

बताते चलें कि मेरठ के कपसाड़ गांव में एक युवती अपनी मां के साथ खेत पर काम कर रही थी. आरोप है कि इस गांव के युवक पारस द्वारा उस युवती का अपहरण करते हुए उसकी मां पर धारदार हथियार से वार किया गया था, जिससे उसकी मां की मृत्यु हो गई थी. उसके बाद से ही देशभर में यह विषय चर्चा का केंद्र बना हुआ है. वहीं पुलिस द्वारा संबंधित युवक को पकड़ लिया गया है. साथ ही उस लड़की को भी सकुशल बरामद कर काउंसलिंग और आरोपी युवक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए जेल भेज दिया गया है.

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आर्यन सेठ

आर्यन ने नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई की और एबीपी में काम किया. उसके बाद नेटवर्क 18 के Local 18 से जुड़ गए.

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कपसाड़ हत्याकांड: क्या रूबी को मिलेगी सजा या बनेगी सरकारी गवाह? वकील ने बताया

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