LDA-नगर निगम क्या करेगा इस जमीन का? हाईकोर्ट ने सहारा सिटी केस पर की सुनवाई
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में सहारा शहर से वापस ली गई जमीन पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम ये स्पष्ट करें कि उस ज़मीन का कैसे इस्तेमाल करेंगे.
इलाहाबाद हाईकोर्टलखनऊः उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में सहारा शहर से वापस ली गई जमीन पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम ये स्पष्ट करें कि उस ज़मीन का कैसे इस्तेमाल करेंगे. इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इससे सहारा इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के कानूनी अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए. क्योंकि उस ज़मीन की वापसी के संबंध में सहारा की भी याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है. साल 2008 में गोमती नगर जन कल्याण महासमिति की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है.
एलडीए-नगर निगम क्या करेगा जमीन का
याची ने हाईकोर्ट को बताया कि जो जमीन पहले सहारा शहर के कब्जे में थी उसे अब नगर निगम और एलडीए ने अधिकार में ले लिया है. याची के मुताबिक पूरी जमीन को ग्रीन बेल्ट के रूप में चिन्हित किया गया है. लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि एलडीए और नगर निगम उस जमीन के संबंध में आगे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं.
अभी जमीन अधिग्रहण का मामला हाईकोर्ट में
सहारा की ओर से दलील दी गई की पूरी जमीन ग्रीन बेल्ट के रूप में चिन्हित नहीं है. सहारा की ओर से बताया गया कि नगर निगम और एलडीए की ओर से जमीन को कब्जे में लेने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जो मामला फिलहाल विचाराधीन है. हाईकोर्ट ने जनहित याचिका और सहारा की याचिका को एक साथ सुनवाई के लिए संबद्ध करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी.
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प्रशान्त राय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं. प्रशांत राय पत्रकारिता में पिछले 8 साल से एक्टिव हैं. अलग-अलग संस्थानों में काम करते हुए प्रशांत राय फिलहाल न्यूज18 हिंदी के साथ पिछले तीन …और पढ़ें