उन्नाव रेप केस: सेंगर की सजा निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
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Unnao Case-Kuldeep Sengar Case Hearing Live: उन्नाव रेप कांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है. सीबीआई और पीड़िता परिवार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. इस मामले की चीफ जस्टिस की पीठ सुनवाई करेगी.
आज सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप सेंगर के खिलाफ सुनवाई होगी. Unnao Case-Kuldeep Sengar Case Hearing Live: उन्नाव रेप कांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस में कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया था. इसी राहत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सेंगर को मिली इस राहत के खिलाफ देशभर में आक्रोश है. पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था.
उन्नाव पीड़िता की मां बोलीं- हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद
उन्नाव केस की पीड़िता ने कहा है कि उसे सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट के पास महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया है. प्रदर्शन करने पहुंची सभी महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.
सुप्रीम कोर्ट पहुंची पीड़िता और उसकी मां
उन्नाव रेप कांड की सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी में सुनवाई शुरू होने वाली है. इसके लिए कुलदीप सिंह सेंगर के वकील शशि त्रिपाठी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्नाव केस मामले की पीड़िता और उनकी मां भी कोर्ट पहुंची है.
चीफ जस्टिस की पीठ करेगी सुनवाई
सुनवाई सूची के अनुसार चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की तीन सदस्यीय अवकाशकालीन पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अंजले पटेल और पूजा शिल्पकार द्वारा दायर एक अलग याचिका पर भी सुनवाई करेगा जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है और उस पर रोक लगाने की मांग की गई है. सीबीआई ने अपनी याचिका में लालकृष्ण आडवाणी मामले में सुप्रीमकोर्ट के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि सांसद या विधायक जैसे सार्वजनिक पद पर रहने वाले व्यक्ति को लोकसेवक माना जाएगा. एजेंसी का कहना है कि हाईकोर्ट ने यह कहकर गलती की कि अपराध के समय विधायक रहे सेंगर लोकसेवक नहीं थे.
सीबीआई ने कहा कि हाईकोर्ट ने यह ध्यान नहीं रखा कि संवैधानिक पद पर आसीन विधायक पर जनता का भरोसा एवं अधिकार होता है और ऐसी स्थिति में राज्य और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी अधिक होती है.’’ हाईकोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सेंगर की उम्रकैद की सजा 23 दिसंबर को निलंबित कर दी. अदालत ने कहा कि वह पहले ही सात साल पांच महीने जेल में बिता चुका है. हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा पर रोक लगाई. सेंगर ने दिसंबर 2019 के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है.
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न्यूज18 हिंदी में बतौर एसोसिएट एडिटर कार्यरत. मीडिया में करीब दो दशक का अनुभव. दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, आईएएनएस, बीबीसी, अमर उजाला, जी समूह सहित कई अन्य संस्थानों में कार्य करने का मौका मिला. माखनलाल यूनिवर्स…और पढ़ें