सतना केस में बड़ा ट्विस्ट, आरोपों से मुकर गई पीड़िता, छेड़छाड़ में भाजपा नेता गिरफ्तार
सतना. जिले के रामपुर बघेलान में सामने आए हाईप्रोफाइल मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है. एक महिला द्वारा भाजपा नेता पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद शुरू हुआ यह मामला अब एक नए मोड़ पर आ गया है. पहले रेप और जान से मारने की धमकी जैसे आरोप लगाए गए, लेकिन पुलिस जांच के दौरान पीड़िता ने अपने बयान बदल दिए. इसके बाद पुलिस ने रेप की धाराओं को शामिल नहीं किया और छेड़छाड़ व धमकी से जुड़ी धाराओं में केस दर्ज किया. इसी बदलाव के कारण यह मामला चर्चा के केंद्र में आ गया है और हेडलाइन को पूरी तरह जस्टिफाई करता है.
इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा नेता अशोक सिंह की गिरफ्तारी, वायरल वीडियो, पीड़िता के बदले हुए बयान और पुलिस की आधिकारिक स्थिति अहम कड़ी बन गई है. मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि आरोपी पूर्व भाजपा पार्षद रह चुका है और वर्तमान में नगर परिषद की भाजपा पार्षद रेखा सिंह का पति है. पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच और बयान में रेप की पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि, छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी के आरोप गंभीर माने गए हैं. यही वजह है कि यह मामला कानून, राजनीति और सोशल मीडिया तीनों स्तरों पर बहस का विषय बन गया है.
वायरल वीडियो से हरकत में आई पुलिस
रामपुर बघेलान में एक पीड़ित महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई. वीडियो में आरोपी द्वारा महिला को धमकाने का आरोप सामने आया, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर थाने लाया और महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव भी बढ़ गया था.
कौन है आरोपी अशोक सिंह
आरोपी अशोक सिंह बघेल पिता लक्ष्मी नारायण सिंह, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी करही अजय नगर बताया गया है. वह नगर परिषद रामपुर बघेलान में वार्ड नंबर एक से पूर्व भाजपा पार्षद रह चुका है. वर्तमान में उसकी पत्नी रेखा सिंह नगर परिषद में भाजपा पार्षद हैं. पुलिस के अनुसार, आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से मौजूद है और वह पूर्व में भी विवादों में रहा है.
पीड़िता के बदले बयान ने बदला केस का रुख
22 दिसंबर को पीड़िता ने एसपी कार्यालय में आवेदन देकर आरोपी पर चाकू की नोंक पर रेप करने और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया था. इस शिकायत के बाद मामला बेहद गंभीर हो गया. लेकिन जांच के दौरान, शनिवार रात पीड़िता ने थाने में नया आवेदन देकर कहा कि उसके साथ रेप नहीं हुआ. पीड़िता के अनुसार, उसने डर और गुस्से में आकर पहले गंभीर आरोप लगाए थे.
किन धाराओं में दर्ज हुआ केस
पीड़िता के नए बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है.
दर्ज धाराएं इस प्रकार हैं:
- छेड़छाड़ से संबंधित धाराएं
- अश्लील इशारे और बात करने के आरोप
- जान से मारने की धमकी
- आपराधिक डराने-धमकाने की धाराएं
- पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रेप की धाराएं इस केस में शामिल नहीं की गई हैं.
मामले की विवेचना जारी, साक्ष्यों के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई
सब इंस्पेक्टर प्रीती कुशवाहा ने बताया कि जांच के दौरान पीड़िता ने अपने बयान बदले हैं. पीड़िता ने छेड़छाड़ और अश्लील इशारों की पुष्टि की है, लेकिन रेप की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस के अनुसार, मामले की विवेचना जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पीड़िता की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है.