दिल्ली एयर प्यूरीफायर पर GST घटाने की याचिका का केंद्र ने किया विरोध.

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Air Purifier News: दिल्ली हाईकोर्ट में एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी 18 से 5 फीसदी करने की याचिका पर केंद्र ने विरोध किया. एयर प्यूरीफायर पर GST घटाने की याचिका को केंद्र ने मनगढ़ंत बताया और कहा कि इससे बवाल हो जाएगा. अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी.

'तब तो बवाल मच जाएगा', एयर प्यूरीफायर पर 18% GST हटाने पर HC से बोला केंद्रदिल्‍ली हाईकोर्ट ने केंद्र से 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है.

दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की याचिका का केंद्र सरकार ने विरोध किया है. केंद्र सरकार ने इस याचिका को मनगढ़ंत बताया और कहा कि इससे तो बवाल मच जाएगा. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर एयर प्यूरीफायर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घटाने की मांग कर रही याचिका पर आज यानी शुक्रवार को केंद्र को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

जस्टिस विकास महाजन और न्यायमूर्ति विनोद कुमार की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र सरकार को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ जनवरी की तारीख तय की. केंद्र के वकील ने अदालत को बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक होनी है और यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित करना संभव नहीं है.

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. इस दौरान केंद्र की ओर से उन्होंने याचिका का विरोध किया और कहा, ‘ऐसा करने से बवाल मच जाएगा. यह एक सोची-समझी जनहित याचिका है. हमें इसमें एक साजिश नज़र आ रही है. एयर प्यूरीफायर पर 18% टैक्स खत्म करने की जनहित याचिका ‘मनगढ़ंत’ है. अब इस मामले की सुनवाई 9 जनवरी को होगी.

दरअसल, अदालत उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार को एयर प्यूरीफायर को ‘चिकित्सा उपकरण’ की श्रेणी में रखने और वस्तु एवं सेवा कर घटाकर पांच प्रतिशत करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. वर्तमान में एयर प्यूरीफायर पर 18 प्रतिशत कर है.

अधिवक्ता कपिल मदन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न ‘अत्यंत आपातकालीन संकट’ को देखते हुए, एयर प्यूरीफायर को विलासिता की वस्तु नहीं माना जा सकता है. उच्च न्यायालय ने 24 दिसंबर को जीएसटी परिषद को जल्द से जल्द बैठक करने और एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी कम करने या समाप्त करने पर विचार करने का निर्देश दिया था. मामले को आज अदालत को यह बताने के लिए सूचीबद्ध किया गया था कि परिषद की बैठक कब हो सकती है और क्या भौतिक रूप से बैठक न होने पर वर्चुअल रूप से बैठक करना संभव है.

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Shankar Pandit

Shankar Pandit has more than 10 years of experience in journalism. Before News18 (Network18 Group), he had worked with Hindustan times (Live Hindustan), NDTV, India News Aand Scoop Whoop. Currently he handle ho…और पढ़ें

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