Delhi GRAP-4 Restrictions Lifted, Schools to Reopen Amid Air Pollution CAQM | दिल्ली-NCR के लिए गुड न्यूज! हवा सुधरी तो हटा GRAP-4 का पहरा, लेकिन अब भी लागू रहेंगे ये कड़े नियम; जानिए स्कूल खुलेंगे या नहीं
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए क्रिसमस से पहले एक अच्छी खबर आई है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तत्काल प्रभाव से ग्रैप-4 (GRAP-4) की कड़ी पाबंदियों को हटा दिया है. यह फैसला दिल्ली की हवा में आए सुधार को देखते हुए लिया गया है. हालांकि, अभी पूरी तरह जश्न मनाने का वक्त नहीं है. आयोग ने साफ किया है कि ग्रैप के स्टेज-1, 2 और 3 के नियम अभी भी सख्ती से लागू रहेंगे. यानी खतरा कम हुआ है लेकिन टला नहीं है.
हवा में सुधार के बाद क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
ग्रैप (GRAP) पर बनी सब-कमेटी ने आज एक अहम बैठक की. इसमें मौसम विभाग (IMD) और आईआईटीएम (IITM) के पूर्वानुमानों की समीक्षा की गई. कमेटी ने पाया कि पिछले कुछ दिनों में तेज हवाएं चलने से प्रदूषण का स्तर नीचे आया है.
सावधान! हवा की रफ्तार कम होते ही फिर बढ़ सकती है मुसीबत
भले ही अभी एक्यूआई (AQI) 300 से नीचे है. लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हवा की गति कम हो सकती है. इससे प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ सकता है.
यही वजह है कि आयोग ने स्टेज-1, 2 और 3 को हटाने का जोखिम नहीं लिया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, ये चरण पूरे एनसीआर में लागू रहेंगे. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हवा की गुणवत्ता दोबारा ‘गंभीर’ श्रेणी में न पहुंचे.
प्रशासन सख्त, लोगों से की गई नियमों को मानने की अपील
आयोग ने सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे स्टेज-3 तक के उपायों को और ज्यादा सख्ती से लागू करें. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
इसके साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है. सर्दी का मौसम है, ऐसे में प्रदूषण जल्दी जमा होता है. इसलिए लोगों को ग्रैप के नागरिक चार्टर (Citizen Charter) का पालन करना चाहिए. इसमें खुले में कूड़ा न जलाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना और धूल उड़ने से रोकना शामिल है.